
दैनिक भारती अनूपपुर । कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी हर्षल पंचोली ने जिले के अधिकारियों के मध्य कार्य विभाजन आदेश जारी किए हैं।जारी आदेश के अनुसार कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी हर्षल पंचोली म.प्र.भू-राजस्व संहिता,1959 की धारा 60, 161, 165 (6) एवं 237 की मूल क्षेत्राधिकारिता,भूमि विक्रय अनुमति के सभी प्रकरण,म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 के अन्तर्गत अपील पुनरीक्षण का प्रत्येक 10 वॉ प्रकरण, राजस्व पुस्तक परिपत्र के अन्तर्गत कलेक्टर की क्षेत्राधिकारिता के सभी प्रकरण,अन्य विधि,अधिनियम एवं नियमों के तहत कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी में वेस्टित शक्तियों के अन्तर्गत प्रकरणों का निराकरण करेंगे। मप्र कृषिक जोत उच्चतम सीमा अधिनियम, 1960 के अंतर्गत जिले के सभी तहसीलों के प्रकरणों का निराकरण करेंगे।कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी हर्षल पंचोली दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 संशोधित भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) 2023 में जिला दण्डाधिकारी की क्षेत्राधिकारिता के सभी प्रकरण,राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 के सभी प्रकरण, म.प्र. सुरक्षा अधिनियम, 1980 के सभी प्रकरण,आवश्यक वस्तु अधिनियम के सभी प्रकरण, विनिर्दिष्ट भ्रष्ट आचरण निवारण अधिनियम के सभी प्रकरण का निराकरण करेंगे तथा शस्त्र अधिनियम तथा विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के सभी प्रकरणों में अभियोजन की स्वीकृति प्रदान करेंगे।जिला निर्वाचन अधिकारी,भारत निर्वाचन तथा जिला निर्वाचन अधिकारी,स्थानीय निर्वाचन का दायित्व संभालेंगे। पंचायत एवं नगर पालिका अधिनियम के अन्तर्गत कलेक्टर की क्षेत्राधिकारिता के सभी प्रकरण व महिला एवं बाल विकास विभाग से संबंधित अपीलीय प्रकरण का निराकरण करेंगे।राजिस्ट्रार पब्लिक ट्रस्ट एवं प्रमुख जिला जनगणना अधिकारी,विद्यालयों एवं महाविद्यालयों का दायित्व संभालेंगे।कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी हर्षल पंचोली जिला आपूर्ति शाखा,जिला कोषालय एवं पेंशन, अनुज्ञप्तियां, स्टेनो कलेक्टर, रेडक्रास एवं सीएसआर ,जिला स्तरीय स्वास्थ्य समिति,जिला अधोसंरचना समिति,खनिज शाखा तथा आबकारी शाखा के प्रमुख रहेंगे। अपर कलेक्टर (विकास) एवं जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी अर्चना कुमारी को विकास शाखा, पंचायत शाखा,योजना शाखा,जिला योजना मण्डल, पदेन अपर संचालक शिक्षा एवं जनजातीय कार्य विभाग, ई-गवर्नेन्स (सूचना एवं प्रौद्योगिकी) शाखा,जन समस्या निवारण एवं लोक कल्याण शिविर,जन सम्पर्क निधि, अनुसूचित जाति,जन जाति, पिछड़ा वर्ग एवं अल्प संख्यक वित्त एवं विकास निगम का दायित्व दिया गया है।जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी अर्चना कुमारी अन्य विधि,अधिनियम एवं नियमों के तहत अपर कलेक्टर,विकास एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी,जिला पंचायत में वेस्टित शक्तियों के अन्तर्गत प्रकरणों का निराकरण करेंगे।चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, आयुष विभाग, राज्य बीमारी सहायता, एनआरएचएम,कृषि विभाग, आत्मा परियोजना, सहकारिता विभाग,पशु पालन विभाग,पिछड़ा वर्ग एवं अल्प संख्यक कल्याण विभाग, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र,जिला कौशल विकास एवं रोजगार विभाग,सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग,जन जातीय कार्य विभाग,स्कूल शिक्षा विभाग,सर्व शिक्षा अभियान, महिला बाल विकास एवं महिला सशक्तिकरण विभाग, जिला खनिज प्रतिष्ठान निधि, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग, मत्स्य विभाग,लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी एवं ग्रामीण यांत्रिकी विभाग,परियोजना प्रशासक,सहायक परियोजना प्रशासक,एकीकृत आदिवासी विकास,परियोजना पुष्पराजगढ़,मुख्यमंत्री जन कल्याण (संबल) योजना एवं श्रम विभाग,जन अभियान एवं आजीविका मिशन,उद्यान विभाग,कृषि विभाग,सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग अनूपपुर के वित्तीय दायित्वों का निर्वहन करेंगी तथा कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी द्वारा समय-समय पर सौंपे गए अन्य कार्य भी करना सुनिश्चित करेंगी। अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)अनुविभागीय दण्डाधिकारी पुष्पराजगढ़ वसीम अहमद भट्ट अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं अनुविभागीय दण्डाधिकारी अनुभाग पुष्पराजगढ़ का दायित्व संभालेंगे। अनुविभागीय भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी पुष्पराजगढ़,नजूल अधिकारी अमरकंटक,अनुविभाग अंतर्गत लोक परिसर बेदखली अधिनियम के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी अनुभाग पुष्पराजगढ़ रहेंगे।म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी पुष्पराजगढ़ को प्रदत्त समस्त शक्तियों का उपयोग करेंगे एवं दायित्वों का निर्वहन करेंगे। अनुविभागीय अधिकारी को तत्समय प्रदत्त अन्य विधियों,अधिनियमों के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग एवं कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे।दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 संशोधित भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) 2023 के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी पुष्पराजगढ़ को प्रदत्त समस्त शक्तियों का उपयोग करेंगे एवं दायित्वों का निर्वहन करेंगे। म.प्र. दुकान तथा स्थापना अधिनियम, 1958 की धारा 51 (ब) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करेंगे। रजिस्ट्रार,पब्लिक ट्रस्ट पुष्पराजगढ़ का दायित्व संभालेंगे।विकास प्राधिकरण अमरकंटक,अनुविभागीय सत्कार अधिकारी का दायित्व संभालेंगे।अनुविभागीय सहभागिता विकास एवं परामर्शदात्री समिति,अनुविभाग स्तर के समस्त विभाग एवं अधिकारी के मध्य समन्वय कार्य एवं नियंत्रणकर्ता, अनुविभाग अंतर्गत उद्भूत वेस्टित एवं विभागीय रिट याचिका,अपील एवं अवमानना के प्रकरणों के प्रभारी अधिकारी एवं सम्पर्क अधिकारी का दायित्व संभालेंगे।शासन द्वारा संचालित योजनाओं, कार्यक्रमों,निर्धारित लक्ष्यों एवं विकास कार्यों का अनुविभाग स्तर पर अनुश्रवण, क्रियान्वयन एवं पर्यवेक्षण करेंगे।अनुविभाग अंतर्गत सिनेमा,वीडियो,विस्फोटक, शस्त्र,खाद,खनिज एवं शिकायत आदि के प्रकरणों में जांच की कार्यवाही, चिकित्सालय एवं स्वास्थ्य केन्द्रों का निरीक्षण,अन्य विधि अधिनियम एवं नियमों के तहत अनुविभागीय अधिकारी,दण्डाधिकारी में वेस्टित शक्तियों के अंतर्गत प्रकरणों का निराकरण एवं अनुविभाग स्तरीय फोरम एवं समितियों में अध्यक्षता करेंगे।साथ ही कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी द्वारा समय-समय पर सौंपे गये अन्य कार्य भी करना सुनिश्चित करेंगे। अपर कलेक्टर बलवीर रमन म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 के अंतर्गत अपील पुनरीक्षण के प्रत्येक 01 से 09 के प्रकरणों का निराकरण करेंगे।कलेक्टर न्यायालय से अन्तरित प्रकरणों में कार्यवाही करेंगे।जिले में कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिये मजिस्ट्रेट ड्यूटी लगाएंगे तथा शान्ति समितियों की बैठकें आयोजित करेंगे।विशेष विवाह अधिनियम के अंतर्गत विवाह अधिकारी का दायित्व संभालेंगे।आवश्यक वस्तु अधिनियम के सभी प्रकरण,शस्त्र अधिनियम के सभी प्रकरणों में अभियोजन की स्वीकृति,अपर कलेक्टर को आकस्मिक व्यय अन्तर्गत रूपये 50 हजररुपए तक की वित्तीय स्वीकृति का अधिकार,सामान्य भविष्य निधि नियम 15 के उप नियम (1) के अनुसार कलेक्टर कार्यालय,भू-अभिलेख शाखा एवं समस्त तहसील कार्यालयों के तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का सामान्य भविष्य निधि अस्थाई अग्रिम स्वीकृति का अधिकार, सामान्य भविष्य निधि नियम 16 ए 16 बी के अन्तर्गत कलेक्टर कार्यालय, भू-अभिलेख शाखा एवं समस्त तहसील कार्यालयों के तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के आंशिक अन्तिम विकर्षण स्वीकृति का अधिकार रहेगा।कलेक्टर कार्यालय,भू-अभिलेख शाखा एवं समस्त तहसील कार्यालयों के अधिकारियों, कर्मचारियां के सेवा निवृत्ति संबंधी मामले पेंशन प्रकरणों में हस्ताक्षर,निराकरण एवं स्वत्वों का भुगतान करेंगे। कलेक्टर कार्यालय, भू-अभिलेख शाखा एवं समस्त तहसील कार्यालयों के कर्मचारियों के समस्त अवकाश,यात्रा भत्ता,चिकित्सा देयक स्वीकृति एवं प्रतिहस्ताक्षर का अधिकार रहेगा। कलेक्टर कार्यालय के समस्त जल प्रदाय,विद्युत एवं दूरभाष पोस्टेज स्टाम्प देयकों एवं अन्य आवर्ती देयकों की स्वीकृति के अधिकार,कलेक्टर कार्यालय,समस्त अनुविभागीय अधिकारियों एवं तहसीलदारों के वाहन का किराया एवं पी.ओ.एल. देयकों की स्वीकृतियों के अधिकार तथा त्यौहार अग्रिम,अनाज अग्रिम,मजदूरी, आकस्मिक एवं नैमेत्तिक व्यय अन्तर्गत समस्त प्रकार के देयकों एवं वाहन मरम्मत अन्तर्गत व्यय की स्वीकृति के अधिकार सौंपे गए हैं।राजस्व एवं अन्य विभागीय कार्यालयों का निरीक्षण एवं रोस्टर का दायित्व दिया गया है।विद्यालयों एवं महाविद्यालयों द्वारा प्रस्तुत नस्तियों एवं पत्राचार पर कलेक्टर एवं जिलाध्यक्ष के हैसियत से निराकृत करने का अधिकार,कलेक्टर के मुख्यालय से बाहर रहने की दशा में आकस्मिक एवं कार्यालयीन कार्यों के सम्पादन का दायित्व सौंपा गया है।साथ ही कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी द्वारा समय-समय पर सौंपे गये अन्य कार्य भी करना सुनिश्चित करेंगे।कलेक्टर कार्यालय की स्थापना शाखा, शस्त्र अनुज्ञप्ति शाखा,रीडर टू कलेक्टर,रीडर टू डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट,वित्त,नजारत शाखा,कलेक्टर कार्यालय के आहरण सम वितरण अधिकार,सैनिक कल्याण,भू अर्जन एवं पुनर्वास शाखा, जनगणना शाखा,उप जिला निर्वाचन अधिकारी,राहत शाखा,सतर्कता,लोकायुक्त,विभागीय जांच शाखा,अल्प बचत शाखा,राजस्व शाखा,निरीक्षण एवं ऑडिट शाखा, नोडल अधिकारी,विधानसभा,लोकसभा,राज्यसभा प्रश्न, अधीक्षक,सहायक अधीक्षक,सामान्य राजस्व,भू प्रबंधन शाखा,एस डब्ल्यू,व्यवहारवाद शाखा,शिकायत शाखा, वरिष्ठ लिपिकशाखा,जन अधिकार योजना शिकायत, सीएम हेल्पलाइन 181,सिटिजन चार्टर,कंप्यूटर, एन.आई.सी.,पी.जी.,टी.एल.,जनसुनवाई, आयोग एवं मंत्रीगण से संबंधित पत्राचार,आवक शाखा,जावक शाखा,नजूल,डायवर्सन शाखा के प्रभारी अधिकारी रहेंगे। जिला अंतर्गत उच्च शिक्षा विभाग,लोक सेवा प्रबंधन विभाग,जिला सहभागिता,विकास एवं परामर्शदात्री समिति,गृह निर्माण एवं अधोसंरचना मंण्डल सिंचाई एवं परिवहन विभाग,कोषालय दृढ़ कक्ष,निरीक्षण,रोस्टर एवं पेंशन फोरम,जिला परिवहन शाखा,जिला आपूर्ति शाखा एवं नागरिक आपूर्ति,जिला वक्फ बोर्ड,परियोजना अधिकारी एवं जिला शहरी विकास अभिकरण की नस्तियां कलेक्टर को प्रस्तुत करें। अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)अनुविभागीय दण्डाधिकारी जैतहरी कमलेश पुरी अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं अनुविभागीय दण्डाधिकारी अनुभाग जैतहरी का दायित्व संभालेंगे।अनुविभागीय भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी जैतहरी,अनुविभाग अंतर्गत लोक परिसर बेदखली अधिनियम के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी अनुभाग जैतहरी रहेंगे। मप्र भू-राजस्व संहिता 1959 के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी जैतहरी को प्रदत्त समस्त शक्तियों का उपयोग करेंगे एवं दायित्वों का निर्वहन करेंगे।अनुविभागीय अधिकारी को तत्समय प्रदत्त अन्य विधियों,अधिनियमों के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग एवं कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे। दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 संशोधित भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएसएस 2023 के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी जैतहरी को प्रदत्त समस्त शक्तियों का उपयोग करेंगे एवं दायित्वों का निर्वहन करेंगे। मप्र दुकान तथा स्थापना अधिनियम, 1958 की धारा 51 (ब) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करेंगे।रजिस्ट्रार,पब्लिक ट्रस्ट जैतहरी का दायित्व संभालेंगे।अनुविभागीय सत्कार अधिकारी का दायित्व संभालेंगे।शासन द्वारा संचालित योजनाओं,कार्यक्रमों, निर्धारित लक्ष्यों एवं विकास कार्यों का अनुविभाग स्तर पर अनुश्रवण,क्रियान्वयन एवं पर्यवेक्षण करेंगे। अनुविभाग अंतर्गत उद्भूत वेस्टित एवं विभागीय रिट याचिका,अपील एवं अवमानना के प्रकरणों के प्रभारी अधिकारी एवं सम्पर्क अधिकारी का दायित्व संभालेंगे। अनुविभाग अंतर्गत सिनेमा,वीडियो,विस्फोटक,शस्त्र, खाद,खनिज एवं शिकायत आदि के प्रकरणों में जांच की कार्यवाही, चिकित्सालय एवं स्वास्थ्य केन्द्रों का निरीक्षण, अन्य विधि अधिनियम एवं नियमों के तहत अनुविभागीय अधिकारी,दण्डाधिकारी में वेस्टित शक्तियों के अंतर्गत प्रकरणों का निराकरण एवं अनुविभाग स्तरीय फोरम एवं समितियों में अध्यक्षता करेंगे। साथ ही कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी द्वारा समय-समय पर सौंपे गये अन्य कार्य भी करना सुनिश्चित करेंगे। अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)अनुविभागीय दण्डाधिकारी कोतमा टेशूराम नाग अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं अनुविभागीय दण्डाधिकारी अनुभाग कोतमा का दायित्व संभालेंगे।अनुविभागीय भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी कोतमा,अनुविभाग अंतर्गत लोक परिसर बेदखली अधिनियम के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी अनुभाग कोतमा रहेंगेम.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी कोतमा को प्रदत्त समस्त शक्तियों का उपयोग करेंगे एवं दायित्वों का निर्वहन करेंगे। अनुविभागीय अधिकारी को तत्समय प्रदत्त अन्य विधियों,अधिनियमों के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग एवं कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे।दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 संशोधित भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) 2023 के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी कोतमा को प्रदत्त समस्त शक्तियों का उपयोग करेंगे एवं दायित्वों का निर्वहन करेंगे।म.प्र. दुकान तथा स्थापना अधिनियम, 1958 की धारा 51 (ब) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करेंगे। रजिस्ट्रार,पब्लिक ट्रस्ट कोतमा का दायित्व संभालेंगे।अनुविभागीय सत्कार अधिकारी का दायित्व संभालेंगे। शासन द्वारा संचालित योजनाओं,कार्यक्रमों, निर्धारित लक्ष्यों एवं विकास कार्यों का अनुविभाग स्तर पर अनुश्रवण, क्रियान्वयन एवं पर्यवेक्षण करेंगे। अनुविभाग अंतर्गत उद्भूत वेस्टित एवं विभागीय रिट याचिका,अपील एवं अवमानना के प्रकरणों के प्रभारी अधिकारी एवं सम्पर्क अधिकारी का दायित्व संभालेंगे। अनुविभाग अंतर्गत सिनेमा,वीडियो,विस्फोटक,शस्त्र, खाद,खनिज एवं शिकायत आदि के प्रकरणों में जांच की कार्यवाही,चिकित्सालय एवं स्वास्थ्य केन्द्रों का निरीक्षण, अन्य विधि अधिनियम एवं नियमों के तहत अनुविभागीय अधिकारी,दण्डाधिकारी में वेस्टित शक्तियों के अंतर्गत प्रकरणों का निराकरण एवं अनुविभाग स्तरीय फोरम एवं समितियों में अध्यक्षता करेंगे।साथ ही कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी द्वारा समय-समय पर सौंपे गये अन्य कार्य भी करना सुनिश्चित करेंगे। अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)अनुविभागीय दण्डाधिकारी अनूपपुर सुश्री प्राशी अग्रवाल अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं अनुविभागीय दण्डाधिकारी अनुभाग अनूपपुर का दायित्व संभालेंगी। अनुविभागीय भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी अनूपपुर, अनुविभाग अंतर्गत लोक परिसर बेदखली अधिनियम के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी अनुभाग अनूपपुर रहेंगी। म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी अनूपपुर को प्रदत्त समस्त शक्तियों का उपयोग करेंगी एवं दायित्वों का निर्वहन करेंगी।अनुविभागीय अधिकारी को तत्समय प्रदत्त अन्य विधियों,अधिनियमों के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग एवं कर्तव्यों का निर्वहन करेंगी। दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 संशोधित भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) 2023 के अंतर्गत अनुविभागीय दण्डाधिकारी अनूपपुर को प्रदत्त समस्त शक्तियों का उपयोग करेंगी एवं दायित्वों का निर्वहन करेंगी।म.प्र. दुकान तथा स्थापना अधिनियम, 1958 की धारा 51 (ब) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करेंगी। रजिस्ट्रारध्पब्लिक ट्रस्ट अनूपपुर का दायित्व संभालेंगी। अनुविभागीय सत्कार अधिकारी का दायित्व संभालेंगी।शासन द्वारा संचालित योजनाओं, कार्यक्रमों,निर्धारित लक्ष्यों एवं विकास कार्यों का अनुविभाग स्तर पर अनुश्रवण,क्रियान्वयन एवं पर्यवेक्षण करेंगी।अनुविभाग अंतर्गत उद्भूत वेस्टित एवं विभागीय रिट याचिका, अपील एवं अवमानना के प्रकरणों के प्रभारी अधिकारी एवं सम्पर्क अधिकारी का दायित्व संभालेंगी।अनुविभाग अंतर्गत सिनेमा,वीडियो, विस्फोटक,शस्त्र, खाद,खनिज एवं शिकायत आदि के प्रकरणों में जांच की कार्यवाही,चिकित्सालय एवं स्वास्थ्य केन्द्रों का निरीक्षण, अन्य विधि, अधिनियम एवं नियमों के तहत अनुविभागीय अधिकारी,दण्डाधिकारी में वेस्टित शक्तियों के अंतर्गत प्रकरणों का निराकरण एवं अनुविभाग स्तरीय फोरम एवं समितियों में अध्यक्षता करेंगी।अनुविभाग स्तर के समस्त विभाग एवं अधिकारियों के मध्य समन्वयकार एवं नियंत्रणकर्ता का दायित्व संभालेंगी।जिला सत्कार अधिकारी का दायित्व संभालेंगी। तहसीलदार भूप्रबंधन शाखा अनूपपुर प्रदीप कुमार मोगरे कलेक्टर कार्यालय कि प्रतिबंधित राजस्व अभिलेखों की नकल प्रदाय की स्वीकृति का अधिकार, लोक सूचना अधिकारी,तहसीलदार जैतहरी के डीडीओ का आहरण संवितरण अधिकार का दायित्व संभालेंगे।