30 जून से 1अक्टूबर तक जिले की सभी रेत खदानों में उत्खनन प्रतिबंधित-कलेक्टर

अनूपपुर। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी हर्षल पंचोली द्वारा मानसून सत्र के दौरान पर्यावरण संरक्षण एवं नदी तंत्र के संरक्षण को दृष्टिगत रखते हुए जिले की समस्त स्वीकृत रेत खदानों में रेत उत्खनन कार्य पर प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए गए हैं। जारी आदेश के अनुसार जिले में विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी मानसून सत्र की अवधि के दौरान दिनांक 30 जून 2026 की मध्यरात्रि के पश्चात से 1 अक्टूबर 2026 तक सभी चिन्हित रेत घाटों में खनन कार्य पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। कलेक्टर हर्षल पंचोली द्वारा जारी आदेश में बताया गया है कि यह निर्णय राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण मध्यप्रदेश के निर्देशों, भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी सस्टेनेबल सैंड माइनिंग मैनेजमेंट गाइडलाइंस-2020 तथा भारतीय मौसम विज्ञान विभाग द्वारा निर्धारित वर्षाकाल अवधि के अनुरूप लिया गया है। उक्त निर्देशों के अनुसार मानसून अवधि में नदी तंत्र एवं पर्यावरणीय संतुलन को बनाए रखने के उद्देश्य से रेत उत्खनन गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाया जाता है। आदेशानुसार जिले की सभी स्वीकृत रेत खदानों के संचालकों को निर्देशित किया गया है कि वे खदानों से रेत निकासी हेतु निर्मित अस्थायी संरचनाओं, जैसे अस्थायी पुल, पुलिया, सड़क निर्माण हेतु डाली गई मिट्टी, मुरूम एवं अन्य मलबे को नदी के जल प्रवाह क्षेत्र से हटाना सुनिश्चित करें, जिससे मानसून के दौरान जल प्रवाह में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न हो। कलेक्टर हर्षल पंचोली ने जिले के सभी रेत खदान संचालकों को निर्देशित किया है कि वे जारी आदेश का कड़ाई से पालन करें। आदेश के उल्लंघन की स्थिति में नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

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