
दैनिक भारती शहडोल। पुलिस मुख्यालय भोपाल के निर्देशानुसार जिले में 1 अगस्त से 10 अगस्त तक विशेष प्रवर्तन अभियान चलाया जाएगा। पुलिस अधीक्षक डॉ. संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि अभियान के दौरान निजी वाहनों में अनाधिकृत हूटर, सायरन, लाल-नीली फ्लैश लाइट, शासकीय स्टीकर, ब्लैक फिल्म और नियमों के विपरीत नंबर प्लेट लगाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अभियान का उद्देश्य यातायात नियमों का पालन सुनिश्चित करना, वीआईपी संस्कृति पर नियंत्रण स्थापित करना और आम लोगों में कानून के प्रति जागरूकता बढ़ाना है।
किन वाहनों की होगी जांच
विशेष अभियान के दौरान जिले के सभी थाना क्षेत्रों और यातायात पुलिस की संयुक्त टीम प्रमुख मार्गों, चौक-चौराहों और सार्वजनिक स्थानों पर सघन जांच करेगी। जांच के दौरान निम्न बिंदुओं पर विशेष ध्यान दिया जाएगा-निजी वाहनों में लगे अनधिकृत हूटर और सायरन। लाल, नीली, पीली अथवा अन्य फ्लैश लाइट का अवैध उपयोग। भारत सरकार, मध्यप्रदेश शासन, पुलिस, प्रेस, न्यायालय और अन्य भ्रामक स्टीकर। वाहनों के शीशों पर निर्धारित मानकों से अधिक गहरी ब्लैक फिल्म। बिना एचएसआरपी (हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट) अथवा अमानक नंबर प्लेट। डिजाइनर, अपठनीय और नियम विरुद्ध नंबर प्लेट।
मोटरयान अधिनियम, 1988 के तहत क्या हैं नियम
मोटरयान अधिनियम, 1988 और केंद्रीय मोटरयान नियमों के अनुसार-केवल अधिकृत सरकारी और आपातकालीन वाहन ही हूटर और विशेष फ्लैश लाइट का उपयोग कर सकते हैं। निजी वाहनों पर किसी भी प्रकार के सरकारी पद, विभाग या वीआईपी पहचान संबंधी स्टीकर लगाना प्रतिबंधित है। वाहनों के शीशों पर निर्धारित सीमा से अधिक ब्लैक फिल्म लगाना अवैध है। प्रत्येक वाहन पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (एचएसआरपी) लगाना अनिवार्य है। नंबर प्लेट का आकार, रंग और अंकन निर्धारित मानकों के अनुरूप होना चाहिए। नियमों का उल्लंघन करने पर मोटरयान अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई की जा सकती है।
नियम तोड़ने पर क्या हो सकती है कार्रवाई
विशेष अभियान के दौरान नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर पुलिस और परिवहन विभाग निम्न कार्रवाई कर सकते हैं- चालान और आर्थिक जुर्माना। अनधिकृत हूटर, सायरन और फ्लैश लाइट को मौके पर हटाना या जब्त करना। नियम विरुद्ध नंबर प्लेट हटाने के निर्देश। ब्लैक फिल्म उतरवाना। गंभीर मामलों में वाहन जब्त किया जा सकता है। बार-बार नियम तोड़ने पर वाहन पंजीयन और ड्राइविंग लाइसेंस संबंधी कार्रवाई भी संभव है।
जुर्माने का प्रावधान
मोटरयान अधिनियम के तहत विभिन्न उल्लंघनों पर अलग-अलग जुर्माने का प्रावधान है-बिना मानक नंबर प्लेट या एचएसआरपी के वाहन चलाने पर जुर्माना। अनधिकृत हूटर और सायरन के उपयोग पर चालानी कार्रवाई। ब्लैक फिल्म लगाने पर जुर्माना और फिल्म हटाने की कार्रवाई। भ्रामक सरकारी स्टीकर लगाने पर कानूनी कार्रवाई। बार-बार उल्लंघन करने पर अधिक कठोर दंड लगाया जा सकता है।
पुलिस अधीक्षक ने की अपील
पुलिस अधीक्षक डॉ. संजय कुमार अग्रवाल ने वाहन चालकों से अपील की है कि यदि उनके निजी वाहन में किसी भी प्रकार का अनधिकृत हूटर, फ्लैश लाइट, सरकारी स्टीकर या नियम विरुद्ध नंबर प्लेट लगी हो, तो उसे तत्काल हटवा लें। उन्होंने कहा कि यातायात नियमों का पालन कर सुरक्षित और जिम्मेदार नागरिक होने का परिचय दें तथा कानून-व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस प्रशासन का सहयोग करें।