कलेक्टर ने अधीक्षक छात्रावास बरेली को किया निलंबित


दैनिक भारती शहडोल। कलेक्टर पार्थ जायसवाल ने बालक छात्रावास अधीक्षक बरेली रामदयाल प्रजापति माध्यमिक शिक्षक द्वारा छात्रावास का संचालन छात्रावास नियम 1966-67 के तहत नही किये जाने के कारण प्रथम दृष्टया दोषी पाये जाने के फलस्वरूप म०प्र० सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। जारी आदेश में कहा गया है कि दिनांक 16.10.2026 को जनजातीय जूनियर बालक छात्रावास बरेली वि.ख. गोहपारू जिला शहडोल का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान छात्रावास में प्रवेशित छात्रो का नियमित स्वास्थ्य परीक्षण कराया जाना नही पाया गया, अभिभावक पंजी संधारित नही की गई, विजिटर रजिस्टर का संधारण नही किया गया, छात्रावास से संबधित आवश्यक अभिलेखो का अघतन संधारण किया जाना नही पाया गया, छात्रो के शयन कक्ष में पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था नही पाई गई व रसोई कक्ष में समुचित साफ सफाई नही पाई गई। निलंबन अवधि में प्रजापति का मुख्यालय विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी गोहपारू नियत किया जाता है तथा प्रजापति को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी।

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