उर्दू साहित्यकारों के लिए अवसर, मध्यप्रदेश उर्दू अकादमी ने आमंत्रित की पाण्डुलिपियां

भोपाल। मध्यप्रदेश के उर्दू साहित्यकारों और शायरों के लिए महत्वपूर्ण अवसर सामने आया है। मध्यप्रदेश उर्दू अकादमी, संस्कृति परिषद द्वारा वर्ष 2026-27 के लिए उर्दू पुस्तकों के प्रकाशन तथा प्रकाशन हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से प्रदेश के साहित्यकारों एवं शायरों से उर्दू पाण्डुलिपियां आमंत्रित की गई हैं।अकादमी की ओर से जारी जानकारी के अनुसार इच्छुक साहित्यकार एवं शायर अपनी पाण्डुलिपियां 25 सितम्बर 2026 तक निर्धारित पते पर जमा कर सकते हैं।

कहां जमा करनी होगी पाण्डुलिपि?

इच्छुक साहित्यकार अपनी पाण्डुलिपि कार्यालय मध्यप्रदेश उर्दू अकादमी, मुल्ला रमूज़ी संस्कृति भवन, बाणगंगा रोड, भोपाल–462003 में जमा कर सकते हैं। पाण्डुलिपि के साथ आवेदक को मध्यप्रदेश का मूल निवासी होने का प्रमाण-पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा। निर्धारित दस्तावेज के अभाव में आवेदन पर विचार किए जाने में कठिनाई हो सकती है।

दस वर्ष की अवधि का रखा गया प्रावधान

अकादमी ने पाण्डुलिपियों के चयन को लेकर महत्वपूर्ण शर्त भी निर्धारित की है। ऐसे साहित्यकारों एवं शायरों की पाण्डुलिपियों पर विचार नहीं किया जाएगा, जिनकी पुस्तकें मध्यप्रदेश उर्दू अकादमी द्वारा प्रकाशित की जा चुकी हैं अथवा जिन्हें अकादमी की ओर से प्रकाशन के लिए आर्थिक सहायता प्रदान किए हुए दस वर्ष की अवधि पूरी नहीं हुई है। इस प्रावधान के माध्यम से अकादमी द्वारा अधिक से अधिक नए एवं पात्र साहित्यकारों को अपनी रचनाओं को प्रकाशित कराने का अवसर देने की दिशा में प्रयास किया जा रहा है।

कमेटी का निर्णय होगा अंतिम

पाण्डुलिपियों के प्रकाशन अथवा प्रकाशन के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करने के संबंध में गठित कमेटी द्वारा पाण्डुलिपियों का परीक्षण एवं निर्णय किया जाएगा। अकादमी के अनुसार कमेटी द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम माना जाएगा।

उर्दू साहित्य को मिलेगा प्रोत्साहन

मध्यप्रदेश उर्दू अकादमी की इस पहल से प्रदेश के उर्दू साहित्यकारों और शायरों को अपनी रचनाओं को पुस्तक के रूप में पाठकों तक पहुंचाने का अवसर मिलेगा। प्रकाशन एवं आर्थिक सहायता की व्यवस्था से उर्दू साहित्य के सृजन और संरक्षण को भी प्रोत्साहन मिलने की उम्मीद है।अकादमी ने पात्र साहित्यकारों एवं शायरों से निर्धारित अंतिम तिथि का ध्यान रखते हुए अपनी पाण्डुलिपियां समय-सीमा के भीतर जमा करने की अपील की है।

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